जिलाधीश विक्रम सिंह ने दिलाई 5 विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता की शपथ
Oath of Indian Citizenship
फरीदाबाद। (दयाराम वशिष्ठ): Oath of Indian Citizenship: शुक्रवार को अफगानिस्तान व पाकिस्तान के 5 विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 के अधीन भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्री कृत करने अथवा धारा 6 के अधीन उसे देशीकरण संबंधी प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए अपनी शक्तियों के तहत यह नागरिकता जिलाधीश विक्रम सिंह ने प्रदान की है।
इन्हें दी गई नागरिकता:-
जिन विदेशी नागरिकों को ज़िलाधीश विक्रम सिंह ने भारतीय नागरिकता की शपथ दिलाई है उनमें अफगानिस्तान से आयी सुहानी, जनदर नट, संजना डिव और राम चंद शामिल हैं। जबकि पाकिस्तान से आये अनूप सिंह शामिल है।
आपको बता दें पूरे देश में 13 जिलाधीशों को ही भारत सरकार द्वारा यह विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। इनमें फरीदाबाद के जिलाधीश भी शामिल हैं। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान देश के अल्पसंख्यक समुदायों के किसी भी व्यक्ति इनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता देने का अधिकार जिलाधीश को भारतीय नागरिकता अधिकार देने का अधिकार प्रदान किया गया है।
देश इन जिलाधीशो को सरकार द्वारा प्रदान की गई है शक्तियां:-
देश के गुजरात राज्य के मोरबी, राजकोट, पाटन एवं बड़ोदरा और छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग तथा बलोदा बाजार, राजस्थान प्रांत के जालौर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर और सिरोही, हरियाणा प्रांत के फरीदाबाद तथा पंजाब प्रांत के जालंधर के जिलाधीश को भारत सरकार ने नागरिकता प्रदान करने का अधिकार दिया है।
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